कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! VDA में बदलाव, 1 अक्टूबर से

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। रेलवे बोर्ड ने ठेका श्रमिकों के वेरिएबल डियरनेस अलाउंस (VDA) की दरों में संशोधन किया है। यह बदलाव 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी माना जाएगा। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में सभी जोनल रेलवे, प्रोडक्शन यूनिट और संबंधित संस्थानों को संशोधित दरें लागू करने के निर्देश दिए हैं।

किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?

इस बदलाव के दायरे में कई तरह के कामों से जुड़े श्रमिक शामिल हैं। इनमें खनन कार्य करने वाले मजदूरों के अलावा सड़क और रनवे निर्माण, भवनों के रखरखाव, भूमिगत केबल बिछाने, बिजली की लाइन लगाने, जलापूर्ति और सीवेज पाइपलाइन से जुड़े कर्मचारी शामिल हैं। सफाईकर्मियों और सुरक्षा कार्यों में लगे श्रमिकों को भी संबंधित श्रेणियों के नियमों के अनुसार लाभ मिल सकता है।

क्षेत्र के हिसाब से तय होगी दैनिक मजदूरी

आपको बता दें की इन कर्मियों के लिए मजदूरी की दरें काम की श्रेणी और क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पर, माल गोदामों और पार्सल कार्यालयों में लोडिंग-अनलोडिंग करने वाले श्रमिकों के लिए उपलब्ध दरों के अनुसार क्षेत्र A में कुल दैनिक मजदूरी 840 रुपये, क्षेत्र B में 704 रुपये और क्षेत्र C में 565 रुपये है। इसमें मूल मजदूरी के साथ वीडीए शामिल है।

इस तरह रेलवे बोर्ड के नए आदेश से पात्र कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को संशोधित वीडीए का लाभ मिलने का रास्ता साफ हुआ है। हालांकि, सभी कर्मचारियों की मजदूरी में समान बढ़ोतरी नहीं होगी। वास्तविक भुगतान संबंधित काम, क्षेत्र और लागू मजदूरी दर के आधार पर तय किया जाएगा।

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