1,500 और 3,000 रुपये में मिलेगा सालाना पास
नई व्यवस्था के तहत टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले ऐसे निजी वाहन मालिक, जिनके पास वैध और चालू FASTag है, रियायती वार्षिक लोकल पास के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस पास का शुल्क टोल प्लाजा की स्थिति के आधार पर तय किया गया है।
नगरपालिका या स्थानीय शहरी क्षेत्र की सीमा से बाहर स्थित टोल प्लाजा के लिए सालाना फीस 1,500 रुपये होगी। वहीं, शहरी सीमा के भीतर मौजूद टोल प्लाजा के लिए 3,000 रुपये देने होंगे। पात्र वाहन मालिक मौजूदा मासिक पास या नए वार्षिक लोकल पास में से किसी एक को चुन सकते हैं। हालांकि, यह पास केवल उसी टोल प्लाजा पर मान्य होगा, जिसके लिए इसे जारी किया गया है। सरकार हर साल 1 अप्रैल को इसकी निर्धारित दरों में बदलाव भी कर सकती है।
किन वाहन मालिकों को नहीं मिलेगा लाभ?
इस पास के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। इसका इस्तेमाल उन राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर नहीं किया जा सकेगा, जहां बंद उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह प्रणाली के तहत टोल लिया जाता है। इसके अलावा, यदि संबंधित वाहन मालिक या चालक के पास आने-जाने के लिए सर्विस रोड अथवा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, तो उसे इस रियायती पास का लाभ नहीं मिलेगा।
इस तरह, टोल प्लाजा के नजदीक रहने वाले पात्र निजी वाहन मालिकों को सालाना पास का विकल्प मिलेगा। आवेदन करने से पहले दूरी, FASTag और अन्य पात्रता शर्तों की जांच करना जरूरी होगा।
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