खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश में रहने वाले वैसे लोग जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा हैं वो लोग वृद्धा पेंशन योजना में आवेदन कर सकते हैं। वहीं जो लोग शारीरिक रूप से विकलांक हैं वो दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
वहीं अगर किसी महिला के पति की मौत हो गई हैं वो विधवा पेंशन योजना में आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें की यूपी सरकार इस पेंशन योजना के तहत इन सभी लोगों को हर महीने 1000 रुपये की राशि देती हैं। तीन महीने पर इनके बैंक अकाउंट में 3000 रुपये ट्रांसफर किये जाते हैं।
ऐसे करें आवेदन : अगर आप यूपी पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप यूपी सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/HindiPages/index_h.aspx पर जा कर ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं और पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं।
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