खबर के अनुसार गंगा व अन्य नदियों के किनारे अब नए ईंट-भट्टे नहीं खुलेंगे। साथ ही साथ इन क्षेत्रों में पहले से चल रहे पुराने ईंट-भट्ठा को पहले से तय मानकों का ही पालन करना होगा। इसको लेकर सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया हैं।
आपको बता दें की बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने राज्य के सभी नदी, राजमार्ग और आबादी के नजदीक नए ईंट-भट्ठा खोलने पर रोक लगा दी हैं। बिहार में अब राष्ट्रीय राजमार्गों से भट्ठे की दूरी 200 मीटर और फोरलेन से 300 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए।
बिहार में नए ईंट-भट्टे खोलने को लेकर नया नियम लागू?
राज्य के सभी फोरलेन से भट्ठा की दूरी 300 मीटर से अधिक होनी चाहिए।
भट्ठा की चिमनी में पोर्ट हॉल एवं प्लेटफार्म की स्थापना अनिवार्य किया गया हैं।
नए नियमानुसार दो ईंट-भट्ठा के बीच की दूरी एक किलोमीटर से ज्यादा होनी चाहिए।
रेललाइन और राष्ट्रीय राजमार्ग से नए भट्ठे की दूरी 200 मीटर से अधिक होनी चाहिए।
नदी या अन्य प्राकृतिक जलस्त्रोत, डैम से ईंट-भट्ठा की दूरी 500 मीटर से अधिक होनी चाहिए।
आबादी, फलदार बाग-बगीचा, कार्यालय, स्कूल-कॉलेज, अस्पताल, न्यायालय से नए ईंट-भट्ठे की दूरी 800 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए।
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