खबर के अनुसार इसका लाभ उन महिलाओं को दिया जायेगा, जिन महिलाओं की उम्र 18 से 60 साल के बीच है। हालांकि आवेदिका एवं उसके परिवार की वार्षिक आय सीमा समस्त स्रोतों से 2 लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
बता दें की उत्तर प्रदेश में पहले विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में 500 रुपये दिए जाते थें। लेकिन योगी सरकार ने इसे बढ़ाकर 1000 रुपया कर दिया हैं। अब राज्य के विधवा महिलाओं को विधवा पेंशन योजना के तहत 1000 रुपये की राशि मिलेगी।
ऐसे करें आवेदन : अगर कोई महिला इसका लाभ लेना चाहती हैं तो वो सबसे पहले एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल (sspy-up.gov.in) को ओपन करें। इसके बाद निराश्रित महिला पेंशन आनलाइन आवेदन करें पर क्लिक करें। इसके बाद एक फॉर्म खुलेगा उस फॉर्म को सही-सही भरें और अनिवार्य दस्तावेजों को अपलोड करके उसे सब्मिट करें।
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