दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेरठ में जमीन खरीदते समय मांगें 5 कागज, जानिए

न्यूज डेस्क: दिल्ली एनसीआर के शहरों में अगर आप जमीन खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो आप सोच समझकर करें। क्यों की दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेरठ में आये दिन जमीन से संबंधित फर्जीवाड़े की खबर सामने आती हैं। इसलिए इन शहरों में जमीन खरीद के दौरान आप जमीन बेचने वाले से पांच कागज की मांग आवश्य करें। साथ ही साथ इन कागजों की जांच करें।

दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेरठ में जमीन खरीदते समय मांगें 5 कागज, जानिए?

रजिस्ट्री पेपर : दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेरठ में जमीन खरीदते समय आप जमीन मालिक से जमीन का पुराना रजिस्ट्री पेपर आवश्य मांगे। इससे आपको जमीन की पूरी डिटेल्स मिल जाएगी और पता चल जायेगा की जमीन पर किस-किस व्यक्ति का अधिकार हैं। 

टैक्स रसीद : इन शहरों में जमीन खरीद के दौरान जमीन के टैक्स रसीद की मांग आवश्य करें। इससे पता चलेगा की जमीन का टैक्स रसीद किसके नाम से कट रहा हैं। 

पावर ऑफ अटॉर्नी: कई बार जमीन मालिक की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी (POA) के जरिए बेची जाती है। ऐसी स्थिति में पीओए की मांग आवश्य करें।

बिक्री विलेख: यह दस्तावेज ये सुनिश्चित करेगा जमीन किसी भी डेवलपर, समाज या अन्य से संबंधित नहीं है। इसलिए इसकी मांग आवश्य करें। 

टाइटल डीड: यह कागज सुनिश्चित करेगा की संपत्ति का टाइटल डीड उस व्यक्ति के नाम पर है जिससे आप जमीन खरीदने वाले हैं।

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