खबर के अनुसार कोर्ट ने 25 दिसंबर 2022 तक बंदोबस्ती की प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य के 35 जिले के करीब 900 बालू घाटों की बंदोबस्ती सहित पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही हैं।
वहीं बिहार में बालू की किल्लत ना हो इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार राज्य खनन निगम द्वारा पुराने बंदोबस्तधारियों से 25 दिसंबर 2022 तक खनन की अनुमति दी गयी है। इसके बाद नए बंदोबस्तधारियों को बालू खनन की अनुमति दी जाएगी।
आपको बता दें की बिहार के अलग-अलग जिलों में नये घाटों से बालू खनन करने की तैयारी की जा रही हैं। राज्य मे सभी 900 बालू घाटों की बंदोबस्ती प्रक्रिया जिला स्तर पर हो रही हैं। विभागीय सूत्रों की मानें तो अधिकतर बालू घाटो की बंदोबस्ती हो चुकी है।

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