बता दें की उत्तर प्रदेश में वृद्धा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना और विधवा पेंशन योजना के तहत पहले 500 रुपये मिलता था। लेकिन योगी सरकार ने इसे बढ़ाकर एक हजार कर दिया हैं। यानि की हर तीन महीने पर आपने अकाउंट में तीन हजार रुपये आएंगे।
खबर के अनुसार वृद्धा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति की उम्र 60 से ज्यादा होनी चाहिए। जबकि विधवा पेंशन के लिए महिला को विधवा होनी चाहिए। वहीं दिव्यांग पेंशन के लिए व्यक्ति को 40% प्रमाणपत्र के साथ दिव्यांग होनी चाहिए।
ऐसे करें आवेदन : जालौन, झांसी और ललितपुर जिले के लोग एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल की वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/HindiPages/index_h.aspx पर जा कर पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं।

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