खबर के अनुसार खाद्य संरक्षा आयुक्त के सेंथिल कुमार की ओर से इस बाबत आदेश जारी किया गया है। जिसके ये कहा गया है गुटखा व पान मसाला के बिक्री, उत्पादन, भंडारण, वितरण, परिवहन, बिक्री के लिए प्रदर्शनी आदि एक साल के लिए प्रतिबंध रहेगा।
बता दें की यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया हैं। यानि की बिहार में अब गुटखा व पान मसाला की बिक्री के साथ साथ उत्पादन और भंडारण भी नहीं होगा। साथ ही साथ किसी डिस्प्ले पर गुटखा व पान मसाला की बिक्री के लिए प्रदर्शनी नहीं होगी।
बिहार सरकार ने लोगों की स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों में गुटखा व पान मसाला पर प्रतिबंध लगाया हैं। इसका पालन सभी लोगों को अनिवार्य रूप से करना होगा। इसका पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती हैं।

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