खबर के अनुसार आप EWS Certificate बनाने के लिए सबसे पहले https://edistrict.up.gov.in/edistrictup/ वेबसाइट पर जा कर EWS फॉर्म को डाऊनलोड करें। इसके बाद फॉर्म को अच्छी तरह से भरकर तहसील/ब्लॉक अधिकारी को जमा करें।
आपको बता दें की सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का लाभ प्रदान करने के लिए EWS आरक्षण योजना शुरू की गई है। इस आरक्षण योजना का लाभ सिर्फ वही लोग उठा सकते हैं, जो सामान्य वर्ग से संबंधित है तथा इस आरक्षण के पात्र हैं।
आवेदन के लिए पात्रता : आवेदक को सामान्य जाति का होना चाहिए। साथ ही साथ आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी हो, वहीं आवेदक की वार्षिक आय 8 लाख से कम हो तथा आवेदक के पास जमीन 5 एकड़ से कम हो। वहीं आवेदन के पात्र होंगे।
आवेदन के लिए दस्तावेज : आधार कार्ड, संपत्ति दस्तावेज / भूमि दस्तावेज (7/12 उतरा), शपथ पत्र/स्वघोषणा, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि।

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