खबर के अनुसार बिहार में जाति, आय और निवास प्रमाणपत्र के लिए आपको ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करना होगा। आवेदन करने के कुछ दिनों के बाद आपका ये प्रमाणपत्र आपने ईमेल आईडी पर भेज दिया जायेगा। जहां से आप डाउनलोड कर प्रिंट निकाल सकते हैं।
बिहार में ऑनलाइन बनाएं जाति, आय, निवास प्रमाणपत्र?
1 .सबसे पहले वेबसाइट https://serviceonline.bihar.gov.in/ को सर्च करें।
2 .इस वेबसाइट पर आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करें। इसके बाद लॉगिन करें।
3 .लॉगिन करने के बाद आप वेबसाइट के होम पेज पर Apply for Services के ऑप्शन पर क्लिक करें।
4 .इसके बाद आपको जो भी प्रमाणपत्र बनाना हैं उसपर क्लिक करें आपके सामने एक फॉर्म खुल जायेगा।
5 .अब आप फॉर्म को सही-सही भरें तथा मांगे गए दस्तावेज को अपलोड करें। आपका आवेदन पूरा हो जायेगा।
6 .आवेदन करने के सात दिन के अंदर आपके लिए प्रमाणपत्र जारी कर दिया जायेगा और आपके ईमेल पर भेज दिया जायेगा।
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