बक्सर : बिहार में स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्री शुल्क जानें

न्यूज डेस्क: बिहार में जब किसी जमीन की खरीद बिक्री की जाती हैं तब रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अनुसार उप-पंजीयक के पास रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। इसके लिए जमीन की खरीदार को स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्री शुल्क देना होता हैं। 

बता दें की खरीदारों को बिहार सरकार, 2008 के रजिस्ट्रेशन नियमों के तहत ज़मीन रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री के चार महीने के भीतर किया जाना चाहिए। इसलिए आप जान लें की बिहार में स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन शुल्क कितना लगता हैं। 

बिहार में स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन शुल्क जानें?

1 .बिहार में अगर ज़मीन या प्रॉपर्टी पुरुष से महिला को बेचा जा रहा हैं तो स्टांप शुल्क 5.7% लगेगा और रजिस्ट्री शुल्क  शुल्क 1.9% होगा। 

2 .अगर जमीन या प्रॉपर्टी महिला से पुरुष को बेचा जा रहा हैं तो बिहार में स्टांप शुल्क 6.3% लगेगा और रजिस्ट्रेशन शुल्क 2.1 % होगा।

3 .वहीं अन्य के लिए स्टाम्प शुल्क 6% और रजिस्ट्री शुल्क 2% देना होगा। अधिक जानकारी के लिए राजस्व विभाग की वेबसाइट विजिट करें।

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