खबर के अनुसार यूपी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में ये फैसला किया हैं की राज्य के सभी जिलों में अब पारिवारिक संबंधियों के नाम रजिस्ट्री करने पर स्टांप शुल्क नहीं लगेगा। इसकी जगह केवल पांच हजार रुपये खर्च करने होंगे। इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं।
बता दें की उत्तर प्रदेश में सरकार के द्वारा ये कदम संपत्ति विवादों को आसान बनाने और पारिवारिक सौहार्द को भी बढ़ावा देने के लिए उठाया गया। इससे घर-परिवार में आपसी संबंध बेहतर होंगे। साथ ही साथ परिवार में प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद कम जाएंगे।
सरकारी आदेश के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अब बंटवारा पत्र (पार्टीशन डीड) और समझौता पत्र (सेटलमेंट डीड) पर स्टांप शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसकी जगह आप केवल पांच हजार रुपये खर्च कर जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरा करा सकते हैं।
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