पटना : बिहार में सरकार के आदेश पर इस समय जमीन सर्वे का काम चल रहा हैं। इसी बीच राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जानकारी देते हुए कहा हैं की सर्वे के बाद यदि किसी व्यक्ति के खतियान व नक्शे में नाम दिखाई न दें तो वो इसके लिए आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
खबर के अनुसार जमीन सर्वे के बाद अंतिम रूप से अधिकार अभिलेख व मानचित्र (प्रपत्र-20) तैयार होने पर लोगों के लिए ऑनलाइन व ऑफ लाइन उपलब्ध रहेंगे। जिसकी जांच जमीन रैयत को अनिवार्य रूप से करनी होगी। ताकि कोई गलती रहने पर उसमे सुधार किया जा सके।
बता दें की यदि तैयार होने वाले अभिलेख व मानचित्र में अंकित तथ्यों से रैयतों को कोई अहसहमति हैं तो वो प्रपत्र-21 में अपनी आपत्ति बंदोबस्त पदाधिकारी के समय दायर कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें सुधारने के लिए आवेदन जमा करा सकते हैं।
दरअसल बंदोबस्त पदाधिकारी व सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय) ने जानकारी देते हुए बताया हैं की राज्य के सभी अंचलों में इसके लिए शिविर कार्यालय बनाये गये हैं। जिसमे कोई भी जमीन रैयत जा कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता हैं।
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