खबर के अनुसार बिहार में किसी सरकारी कर्मी की सेवा अवधि में मृत्यु के दौरान उसके नाबालिग आश्रित को बालिग होने के एक वर्ष के अंदर अनुकंपा पर नियोजन को लेकर दावा पेश करना होगा। इसको लेकार दिशा निर्देश जारी कर दिया गया हैं।
बता दें की विभाग ने अपने आदेश में कहा है की सरकारी सेवक का आश्रित अगर नाबालिग है तो बालिग होने के एक वर्ष के अंदर उसे अनुकंपा पर नियोजन के लिए अपना दावा पेश करना होगा। यह परिपत्र 30 अगस्त 2019 को जारी किया गया था। इसलिए इस तिथि के बाद बालिग होने वाले आश्रितों पर यह नियम लागू होगा।
दरअसल बिहार में बहुत से सरकारी कर्मी ऐसे हैं जिनके बच्चे या आश्रित अभी नबालिक हैं, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई हैं। ऐसी अवस्था में नाबालिग आश्रित को बालिग होने के एक वर्ष के अंदर अनुकंपा पर नौकरी के लिए अपना दावा पेस करना होगा।
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