बिहार पंचायत चुनाव में कर्मचारियों की तैनाती का आदेश जारी

न्यूज डेस्क: बिहार पंचायत चुनाव को लेकर राजधानी पटना से एक बड़ी खबर आ रही हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार पंचायत चुनाव में कर्मचारियों की तैनाती को लेकर आयोग ने आदेश जारी कर दिया हैं। साथ ही साथ कई तरह के दिशा निर्देश भी दिए हैं।

खबर के अनुसार आयोग ने कहा है की किसी भी स्थिति में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को मतदान केंद्रों पर पीठासीन पदाधिकारी नहीं बनाया जा सकता हैं। साथ ही साथ निर्वाचन कार्य में लगे कर्मी को अपने गृह और कर्तव्य स्थल से संबंधित प्रखंड के निर्वाचन क्षेत्र में नहीं लगाया जायेगा।

इतना ही नहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया हैं की  पीठासीन पदाधिकारी या प्रथम मतदान पदाधिकारी समान विभाग के नहीं होंगे। आयोग ने कहा है की हर मतदान दल में पीठासीन पदाधिकारी समेत 5 मतदान अधिकारी होंगे।

बता दें की बिहार में इस साल प्रत्येक मतदान केंद्र पर 4 पदों पर ईवीएम से मतदान होंगे। जबकि 2 पदों पर मतदान बैलेट पेपर से होने के कारण मत पेटी भी उपयोग में लाया जाएगा। बहुत जल्द पंचायत चुनाव के कार्यक्रम भी जारी किया जायेगा।

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