खबर के अनुसार राज्य सरकार ने बिहार नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश 2022 अधिसूचित कर नगर निकायों में महापौर-उपामहापौर या अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के निर्वाचन की नई प्रणाली लागू की है। साथ ही साथ पुरानी प्रणाली को समाप्त कर दिया गया हैं।
नई प्रणाली के अनुसार बिहार के पटना, मुजफ्फऱपुर, भागलपुर, गया, बिहारशऱीफ, आरा, छपरा, पूर्णिया, सहरसा, कटिहार, मुंगेर, समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, बेतिया और सीवान नगर निगमों में जनता के द्वारा महापौर-उपामहापौर का निर्वाचन किया जायेगा।
बिहार में अभी तक वार्ड पार्षद के द्वारा महापौर-उपमहापौर या अध्यक्ष-उपाध्यक्ष का चुनाव होता था। वार्ड पार्षद महापौर-उपमहापौर या अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर इन्हे हटा सकते थें। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा।
नई व्यवस्था के तहत प्रदेश के सभी 19 नगर निगमों के महापौर-उपमहापौर का निर्वाचन सीधे जनता के वोट से होगा। तथा राज्य के 89 परिषदों और 155 नगर पंचायतों के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष का निर्वाचन भी सीधे जनता के द्वारा ही किया जायेगा।
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