खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश में बिजनेस करने के मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत राज्य के बेरोजगार युवाओ को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए 25 लाख रूपये तक का लोन प्रदान किया जा रहा है। युवा चाहें तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
आपको बता दें की उद्योग क्षेत्र में बिजनेस करने के लिए सरकार के द्वारा 25 लाख रूपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी और सेवा क्षेत्र में बिजनेस के लिए 10 लाख रूपये की वित्तीय सहायता प्रदना की जाएगी। साथ ही साथ सरकार द्वारा परियोजना लागत की कुल राशि की 25 % मार्जिन मनी सब्सिडी भी दी जाएगी।
आवेदन के लिए योग्यता : युवाओं की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। युवाओं को कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होनी चाहिए। वहीं इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक किसी भी राष्ट्रीय कृत बैंक, वित्तीय संस्था एवं सरकारी संस्था का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
ऐसे करें आवेदन : आप सबसे पहले वेबसाइट http://diupmsme.upsdc.gov.in/ पर जा कर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की पूरी जानकारी लें और इसी वेबसाइट से ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करें।

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