खबर के अनुसार दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेरठ, नोएडा में कई ऐसे जमीन ब्रोकर और बिल्डर एक्टिव हैं जो लोगों को मुर्ख बनाकर जमीन बेचने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप ऐसे ब्रोकर और बिल्डर से सावधान रहे तथा जमीन खरीद के दौरान कागजातों की अच्छी तरह से जांच करें।
दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेरठ, नोएडा में जमीन खरीद के दौरान देखें 5 कागज, जानिए?
टाइटल डीड: दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेरठ, नोएडा में जमीन खरीद के दौरान जमीन का टाइटल डीड आवश्य देखें। यह दस्तावेज यह सुनिश्चित करता हैं की है की जिससे आप जमीन खरीदने वाले हैं उसके पास जमीन के सारे अधिकार हैं।
बिक्री विलेख: आप इस दस्तावेज को भी आवश्य देखें। यह सुनिश्चित करेगा की जमीन किसी भी डेवलपर, समाज या अन्य से संबंधित नहीं है।
टैक्स रसीदें: आप जमीन खरीद के दौरान टैक्स रसीद को आवश्य देखें। यह रसीदें सुनिश्चित करेंगे कि उसके पिछले करों और भुगतानों को मंजूरी दे दी गई है।
पावर ऑफ अटॉर्नी: अगर जमीन मालिक की ओर से किसी ब्रोकर या बिल्डर के द्वारा बेचीं जा रही हैं तो आप पावर ऑफ अटॉर्नी (POA) की जांच आवश्य करें।
फ्लोर स्पेस इंडेक्स (FSI): अगर आप घर बनाने के लिए जमीन खरीद रहे हैं तो आप एफएसआई की जांच आवश्य करें। क्यों की यह दस्तावेज यह सुनिश्चित करता हैं की भूमि के एक टुकड़े पर आप कितना फ्लोर तक का निर्माण कर सकते हैं।
नोट : अगर आप खुद से इन दस्तावेजों की जांच नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी वकील की सलाह ले सकते हैं।
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