खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश में रहने वाले वैसे लोग जिनके पास 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लाट, फ्लैट या मकान है। चार पहिया गाड़ी, ट्रैक्टर या एससी हैं। गांवों में दो लाख व शहर में तीन लाख सालाना से अधिक की परिवारिक आय हैं तो उन लोगों के राशन कार्ड रद्द किया जायेगा।
सरकारी आदेश के मुताबिक ऐसे परिवार को अपना राशनकार्ड तहसील व डीएसओ कार्यालय में सरेंडर करने के निर्देश दिए गए हैं। इन लोगों को राशन कार्ड से संबंधित किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा और ना ही इन्हे फ्री राशन दिया जायेगा।
बता दें की प्रशासन ने अपात्र परिवारों से राशनकार्ड सरेंडर करने की अपील की है। अगर ये लोग राशन कार्ड का लाभ लेना नहीं छोड़ते हैं तो जांच में अपात्र पाए जाने पर जब से राशनकार्ड बना है तब से लेकर अबतक की वसूली होगी।

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