खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश में जिन किसानों के पास सिंचाई के लिए कोई साधन नहीं है या फिर जो गरीब है ऐसे किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए किसानों को आवेदन करना होगा। इसके बाद सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता दी जाएगी।
आपको बता दें की इसका लाभ यूपी राज्य के लघु एवं सीमांत वर्ग के सभी किसान की दिया जाता हैं। हालांकि सामान्य जाति के किसानों के पास कृषि के लिए अधिकतम दो हेक्टेयर भूमि होना अनिवार्य है। जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए भूमि की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।
ऐसे करें आवेदन : किसान लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करें और उसे सही-सही भरकर खण्ड विकास अधिकारी, तहसील या लघु सिंचाई विभाग कार्यालय में जाकर जमा करें।
आवेदन के लिए दस्तावेज : आधार कार्ड, जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, बैंक खाता पासबुक, भूमि संबंधित दस्तावेज (नवीनतम खतौनी 61 ख, खसरा), मोबाइल नंबर और फोटो।
0 comments:
Post a Comment