खबर के अनुसार सरकार के इस योजना के तहत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को स्वरोजगार के लिए ट्रांसपोर्ट साधन खरीदने पर 50 फीसदी की सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए युवा ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं।
आपको बता दें की आवेदक किसी भी सरकारी नौकरी में न हो और आवेदन से पहले कभी कमर्शियल वाहन न रखा हो, साथ ही साथ जिनकी आयु सीमा 21 वर्ष से ज्यादा हो। ऐसे युवा ग्राम परिवहन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के लिए दस्तावेज : आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, निवास प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, योग्यता प्रमाणपत्र, मोबाइल नंबर और फोटो आदि।
ऐसे करें अप्लाई : ग्राम परिवहन योजना का लाभ लेने के लिए युवा विभाग की वेबसाइट transport.bih.nic.in पर जाकर ऑनलाइन के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें।
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