शिमला : हिमाचल प्रदेश में इन 12 दस्तावेजों से भी डाल सकते हैं वोट

शिमला न्यूज : हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेजी के साथ चल रही हैं। प्रदेशभर में 12 नवंबर 2022 को 68 विधानसभा सीट के लिए मतदान किया जायेगा। इसको लेकर निर्वाचन आयोग के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया हैं।

खबर के अनुसार निर्वाचन आयोग ने कहा है की मतदाता फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त मतदाता 12 अन्य दस्तावेज को लेकर मतदान कर सकते हैं। इन सभी दस्तावेजों को मतदान के लिए मान्य किया जायेगा। अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं हैं तो इन दस्तावेजों से भी मतदान कर सकते हैं। 

हिमाचल प्रदेश में इन 12 दस्तावेजों से भी डाल सकते हैं वोट?

ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड, 

आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, 

बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटो वाली पासबुक, 

भारतीय पासपोर्ट, फोटो के साथ पेंशन दस्तावेज, 

एमपी,एमएलए को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, 

श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, 

एनपीआर यानी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत जारी स्मार्ट कार्ड, 

केंद्र व राज्य द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, 

सरकारी, पीएसयू पब्लिक लिमिटेड कंपनियां के कर्मचारियों को जारी फोटो पहचान पत्र, 

विशिष्ट विकलांगता आइडी (यूडीआइडी) कार्ड, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी।

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