खबर के अनुसार अगर किसी परिवार के मुखिया की किसी कारणवश मृत्यु हो गई है। ऐसे परिवारों को उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 30 हजार रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती हैं।
दरअसल जब किसी परिवार के कमाने वाले सदस्य की असमय मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार को कई तरह की आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं। इन परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा ये योजना चलाई जा रही हैं।
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही साथ आवेदन करने वाला परिवार गरीबी रेखा या उससे नीचे होना चाहिए। आवेदन करने के लिए आप एसडब्ल्यूडी समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
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