खबर के अनुसार यदि आपके पास अपनी जमीन के कागजात नहीं हैं, तो सर्वे से पहले आपको इन्हें इकट्ठा कर लेना चाहिए। क्यों की जमीन के सत्यापन के लिए आपको जमीन के कागजात की जरूरत पड़ेगी, तभी आप जमीन सर्वे की प्रक्रिया को पूरा करा सकेंगे।
बता दें की जमीन सर्वे के बाद सभी जमीन के नए खतियान तैयार होंगे, जो जीवित रैयत के नाम होगा। साथ ही साथ जमीन के सभी दस्तावेज को भी डिजिटल कर दिया जायेगा। इससे जमीन के विवाद खत्म होंगे और जमीन की खरीद बिक्री में फर्जीवाड़ा नहीं होगा।
बिहार में जमीन के आधार पर ये 3 दस्तावेज मान्य?
1 .पुश्तैनी जमीन के लिए खतियान मान्य होगा। साथ में आपको वंशावली जमा करनी होगी।
2 .यदि आपके खुद जमीन खरीदी हैं तो खरीदी गई जमीन के लिए रजिस्ट्री पेपर मान्य होगा।
3 .यदि आपके हिस्से में सरकारी जमीन हैं तो इसका वैध पर्चा या बासगीत पर्चा होनी चाहिए।

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