योगी सरकार का बड़ा तोहफा, यूपी में इन्हे मिलेगा 20% आरक्षण

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पूर्व अग्निवीरों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में योगी सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। पुलिस और पीएसी में अवसर देने के बाद अब पूर्व अग्निवीरों को वन विभाग की सीधी भर्ती में भी आरक्षण का लाभ देने की तैयारी है। सरकार ने वन रक्षक और वन्यजीव रक्षक के पदों पर सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया है।

इस व्यवस्था को लागू करने के लिए संबंधित भर्ती नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार का मानना है कि इससे सेना में अनुशासन और प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके पूर्व अग्निवीरों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। साथ ही वन और वन्यजीव संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराया जा सकेगा।

चार साल की सैन्य सेवा पूरी करने वालों को मिलेगा लाभ

सरकार की ओर से प्रस्तावित व्यवस्था का लाभ उन्हीं पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा, जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूरी की है। उन्हें भूतपूर्व सैनिकों की तर्ज पर वन रक्षक और वन्यजीव रक्षक की भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा।

यह आरक्षण अलग से किसी नई श्रेणी के रूप में नहीं होगा, बल्कि संबंधित सामाजिक श्रेणी के भीतर लागू किया जाएगा। यानी सामान्य, ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के पूर्व अग्निवीरों को उनकी संबंधित श्रेणी के आरक्षित पदों में 20 प्रतिशत का लाभ मिलेगा।

भर्ती नियमावली में होगा बदलाव

इस व्यवस्था को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश अवर अधीनस्थ वन (वन रक्षक/वन्यजीव रक्षक) सेवा नियमावली-2015 में संशोधन किया जा रहा है। विभागीय प्रमुख सचिव वी. हेकाली झिमोमी ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष सुनील चौधरी को नियमावली के नियम-4 और नियम-6 में आवश्यक बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। नियमों में संशोधन पूरा होने के बाद आगामी सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू करने का रास्ता साफ हो जाएगा।

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