वहीं जो उम्मीदवार जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है वे अपने तहसील में जाकर जाति प्रमाण के लिए आवेदन कर सकते है। यूपी में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से जाति-आय-निवास प्रमाणपत्र बनाये जा रहे हैं।
जाति-आय-निवास बनाने के लिए दस्तावेज : राशन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र और मोबाइल नंबर।
लखनऊ, आगरा, मेरठ, बागपत के लोग 5 मिनट में बनाये जाति-आय-निवास प्रमाण पत्र?
1 .आप वेबसाइट /edistrict.up.gov.in पर जाये।
2 .इसके बाद नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करें और अपना अकाउंट बनाये।
3 .पंजीकरण प्रकिया पूरी होने के बाद वेबसाइट के होम पेज पर जाये और लॉगिन करें।
4 .अकॉउंट में लॉग इन करने के बाद आपको आवेदन भरें विकल्प सेलेक्ट करें।
5 .अब आपको जाति-आय-निवास प्रमाण पत्र में से जो भी बनाना है उसपर क्लिक करें।
6 .आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा उसे भरकर सब्मिट करें।
7 .इसके बाद विभाग द्वारा निर्धारित फीस का भुगतान करें।
8 .फीस भुगतान के बाद आपका आवेदन पत्र निर्धारित दिनों के अंदर जारी कर दिया जायेगा।
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