गुरुग्राम : हरियाणा में मुख्यमंत्री विवाह योजना के तहत मिलेंगे 71 हजार

गुरुग्राम न्यूज : हरियाणा में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर आ रही हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में कई तरह के बदलाव किये हैं। इसको लेकर सरकार के द्वारा दिशा निर्देश भी जारी किया गया हैं। 

खबर के अनुसार हरियाणा में अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेना चाहता हैं तो उसे पहले विवाह पंजीकरण कराना होगा। जब विवाह पंजीकरण हो जायेगा, उसके बाद ही आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे।

बता दें की इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति के परिवारों को सरकार के द्वारा 71 हजार रुपये का लाभ दिया जाता हैं। वहीं विधवा महिलाओं को उनकी लड़की की शादी के लिए तथा दूल्हा और दुल्हन दोनों के दिव्यांग होने पर उन्हें 51 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती हैं। 

इस मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत सभी वर्गों के लड़की की शादी के लिए 31 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती हैं। इसका लाभ लेने के लिए प्रदेशभर के लोग ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। बता दें की नए नियम के तहत आवेदक को विवाह का पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा।

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