खबर के अनुसार गुरुग्राम के जिला कलेक्टर एवं उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने आदेश जारी करते हुए कहा है की जिले में ग्रीन पटाखों के अलावा अन्य सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसका पालन सभी लोगों को अनिवार्य रूप से करना होगा।
बता दें की जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यह आदेश दंड प्रक्रिया अधिनियम 1973 की धारा 144, विस्फोटक अधिनियम 1883 के नियमों के तहत यह आदेश जारी किया गया हैं। साथ ही साथ जिले के सभी अधिकारियों को आदेशों पर अमल करने और छापेमारी करने के निर्देश दिए हैं।
गुरुग्राम में अगर कोई व्यक्ति पटाखों के निर्माण, बिक्री आदि करते हुए पकड़ा जाता हैं तो उसपर क़ानूनी कार्रवाई हो सकती हैं। बता दें की गुरुग्राम जिला प्रशासन ने ये फैसला जिले में हवा की खराब होते गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए लिया हैं।
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