बिहार में जमीन बंटवारे का सिर्फ ये कागज मान्य?
1 .बिहार जमीन सर्वे में जमीन बंटवारे का केवल लिखित दस्तावेज ही मान्य होंगे।
2 .यदि किसी घर में तीन बेटे हैं तथा तीनों बेटों के बीच जमीन का मौखिक बंटवारा हुआ है तो सर्वे अधिकारी इस बंटवारे को नहीं मानेंगे और उक्त जमीन को संयुक्त खतियान में दर्ज करेंगे।
3 .विभाग ने साफ कर दिया हैं की फैमिली बंटवारे का निबंधित दस्तावेज से ही सर्वे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मौखिक बंटवारे की स्थिति में संयुक्त खतियान बनेगा।
4 .बिहार में पुश्तैनी जमीन है जिसका सिर्फ मौखिक बंटवारा हुआ है तो सर्वे के लिए उन्हें कागजों पर परिवार के बीच पैतृक जमीन का बंटवारा दिखाना होगा।
5 .यदि किसी व्यक्ति के पास जमीन बंटवारे का लिखित कागज हैं तो वो उसे सर्वे अधिकारी के पास जमा करा सकते हैं। इससे सर्वे की प्रक्रिया को पूरा किया जायेगा।
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