बिहार में वंशावली बनवाने के लिए करें आवेदन?
1 .बिहार में परिवार वंशावली बनाने के लिए आपको शपथ पत्र बनवाकर ग्राम पंचायत सचिव को देना होगा।
2 .पंचायत सचिव सात दिनों के अंदर वंशावली कागजात को जांच कर जांच प्रतिवेदन ग्राम कचहरी सचिव को देंगे।
3 .ग्राम कचहरी सचिव कार्यालय अभिलेख में वंशावली कागजात को दर्ज करते हुए सरपंच को वंशावली निर्गत करने हेतु अभिलेख को भेजेंगे।
4 .इसके बाद सरपंच वंशावली प्रमाणपत्र पर अपना हस्ताक्षर, मोहर करने के बाद आवेदन कर्ता को वापस लौटा देंगे। आपका वंशावली बनकर तैयार हो जायेगा।
5 .वंशावली तैयार होने के बाद आवेदक जमीन सर्वे के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों प्रक्रिया में से कोई एक को चुनकर इसे जमा करा सकते हैं।
6 .वेबसाइट dlrs.bihar.gov.in पर आने के बाद आपको विशेष सर्वेक्षण से संबंधित सेवाएं का विकल्प चुनना होगा। और वंशावली, सर्वे फॉर्म और जमीन के दस्तावेज को अपलोड करना हैं।
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