बिहार में वंशावली बनवाने के लिए करें आवेदन

पटना : बिहार में इस समय जमीन सर्वे का काम चल रहा हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने पुश्तैनी जमीन के सर्वे के लिए वंशावली को अनिवार्य कर दिया हैं। इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। आप वंशावली बनाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। 

बिहार में वंशावली बनवाने के लिए करें आवेदन?

1 .बिहार में परिवार वंशावली बनाने के लिए आपको शपथ पत्र बनवाकर ग्राम पंचायत सचिव को देना होगा। 

2 .पंचायत सचिव सात दिनों के अंदर वंशावली कागजात को जांच कर जांच प्रतिवेदन ग्राम कचहरी सचिव को देंगे।

3 .ग्राम कचहरी सचिव कार्यालय अभिलेख में वंशावली कागजात को दर्ज करते हुए सरपंच को वंशावली निर्गत करने हेतु अभिलेख को भेजेंगे। 

4 .इसके बाद सरपंच वंशावली प्रमाणपत्र पर अपना हस्ताक्षर, मोहर करने के बाद आवेदन कर्ता को वापस लौटा देंगे। आपका वंशावली बनकर तैयार हो जायेगा।

5 .वंशावली तैयार होने के बाद आवेदक जमीन सर्वे के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों प्रक्रिया में से कोई एक को चुनकर इसे जमा करा सकते हैं। 

6 .वेबसाइट dlrs.bihar.gov.in पर आने के बाद आपको विशेष सर्वेक्षण से संबंधित सेवाएं का विकल्प चुनना होगा। और वंशावली, सर्वे फॉर्म और जमीन के दस्तावेज को अपलोड करना हैं।

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