यूपी में होली से पहले शराब दुकानों पर सख्ती, नए नियम लागू!

लखनऊ: होली का त्योहार उत्तर प्रदेश में धूमधाम से मनाया जाता है, और इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में शराब की दुकानों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह कदम विशेष रूप से सड़क सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को सुधारने के लिए उठाया गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ हुई एक बैठक में इन नियमों की घोषणा की हैं।

शराब की दुकानों पर पाबंदी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे महत्वपूर्ण निर्देश यह दिया कि उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस-वे और हाइवे के किनारे शराब की दुकानें नहीं खोली जाएं। यह कदम राज्य में सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए उठाया गया है। हाइवे और एक्सप्रेस-वे पर शराब की दुकानों के होने से अक्सर सड़क दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले लोग इन मार्गों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका रहती है। इस नए नियम का उद्देश्य दुर्घटनाओं को रोकना और यात्रा को सुरक्षित बनाना है।

शराब की दुकानों के साइनेज पर प्रतिबंध

मुख्यमंत्री ने शराब की दुकानों के साइनेज (बोर्ड्स) के आकार को लेकर भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन दुकानों के बोर्ड बहुत बड़े होते हैं, जो न केवल दृश्य प्रदूषण का कारण बनते हैं, बल्कि यातायात व्यवस्था पर भी असर डालते हैं। अब इन बोर्ड्स को छोटा किया जाएगा, ताकि सड़क पर ध्यान केंद्रित करने में कोई रुकावट न आए। यह कदम सार्वजनिक सुरक्षा और सड़कों की दृश्यता को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण है।

सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण करने के आदेश

सीएम योगी ने बैठक में सड़क सुरक्षा पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि ओवर स्पीडिंग, ड्रंकन ड्राइविंग, गलत साइड पर गाड़ी चलाना, रेड लाइट जम्पिंग, और मोबाइल फोन का उपयोग सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री ने जागरूकता अभियानों की जरूरत को भी बल दिया। राज्य सरकार सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को सजग करने के लिए विभिन्न कदम उठाएगी। इसके अलावा, कड़ी निगरानी और चेकिंग अभियान भी चलाएगी।

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