अहमदाबाद: जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हुआ महंगा

अहमदाबाद: गुजरात सरकार ने राज्य में जन्म और मृत्यु पंजीकरण के शुल्क में 10 प्रतिशत की भारी वृद्धि की घोषणा की है। यह बदलाव 27 फरवरी 2025 से लागू हो चुका है, और इसके बाद लोगों को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए ज्यादा शुल्क चुकाना होगा। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन नियमों में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनका असर आम जनता पर पड़ने वाला है।

बढ़ी हुई फीस की जानकारी

अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पहले से ज्यादा शुल्क देना होगा। पहले जहां मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए शुल्क 100 रुपये था, वहीं अब यह 120 रुपये हो गया है, यानी 20 रुपये की वृद्धि हुई है। इसी तरह, जन्म प्रमाण पत्र के लिए पहले 10 रुपये शुल्क था, जिसे बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया गया है। यह वृद्धि 10 प्रतिशत के हिसाब से लागू की गई है।

लेट फाइन में वृद्धि

गुजरात सरकार ने पंजीकरण के नियमों में भी बदलाव किए हैं। अगर किसी व्यक्ति ने जन्म या मृत्यु का पंजीकरण निर्धारित 30 दिन की अवधि के बाद किया, तो अब उसे जुर्माना देना होगा। पहले यह जुर्माना 10-20 रुपये तक था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा, अगर पंजीकरण में एक साल से अधिक की देरी होती है, तो 500 रुपये का जुर्माना देना होगा, जो पहले सिर्फ 100 रुपये था। इस मामले में जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी लेना भी अनिवार्य होगा।

सरकार के कदम के पीछे कारण

इस बदलाव के पीछे सरकार का तर्क है कि पंजीकरण प्रणाली को दुरुस्त करने और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए यह कदम उठाया गया है। इन बढ़ी हुई फीसों और जुर्माने से लोगों को यह संदेश दिया जा रहा है कि वे जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में देरी न करें और समय पर इसे पूरा करें। सरकार का यह भी कहना है कि यह कदम जन्म-मृत्यु के आंकड़ों को अधिक सटीक और व्यवस्थित बनाने के लिए उठाया गया है, जिससे प्रशासन को बेहतर तरीके से योजनाओं का कार्यान्वयन और सेवाओं का वितरण किया जा सके।

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