ढाई महीने बाद मिला राहत का फैसला
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, 11 फरवरी से 19 अप्रैल 2026 के बीच निलंबित किए गए कर्मचारियों को फिर से बहाल किया जाएगा। विभाग के अपर सचिव महेंद्र पाल ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर इस फैसले को लागू करने के निर्देश दिए हैं। करीब ढाई महीने से सस्पेंड चल रहे इन कर्मचारियों के लिए यह फैसला बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।
हड़ताल अवधि होंगे अर्जित अवकाश
सरकार ने एक और अहम बदलाव करते हुए कर्मचारियों की हड़ताल अवधि को लेकर नया फैसला किया है। पहले इस अवधि को असाधारण अवकाश माना जा रहा था, लेकिन अब इसे अर्जित अवकाश में बदल दिया गया है। यदि किसी कर्मचारी के पास अर्जित अवकाश उपलब्ध नहीं है, तो उसे अग्रिम अवकाश देने की भी व्यवस्था की गई है। इस निर्णय से कर्मचारियों को आर्थिक और सेवा संबंधी नुकसान से बचाने की कोशिश की गई है।
हड़ताल के कारण हुआ था निलंबन
दरअसल, अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राज्य भर के राजस्व कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे। इसके चलते सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए 224 कर्मचारियों और 47 अंचल अधिकारियों को निलंबित कर दिया था। इन पर सरकारी कार्यों में लापरवाही, अधिकारियों के निर्देशों की अनदेखी, राजस्व वसूली में कमी और अतिक्रमण हटाने जैसे कार्यों में ढिलाई के आरोप लगाए गए थे। इसके अलावा महत्वपूर्ण कार्यों में बाधा डालने की बात भी सामने आई थी।

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