खबर के अनुसार 18 वर्ष या उस से अधिक की गरीब लड़कियों की शादी के समय मदद हेतु यह राशि दी जाती हैं। इसका लाभ अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवार की लड़कियों को मिलता हैं।
आपको बता दें की अगर आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ यूपी शादी अनुदान योजना का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि कन्या के परिवार की वार्षिक आय 46080 रूपए (ग्रामीण) या 56460 रूपए (शहरी) से कम होनी चाहिए।
ऐसे करें आवेदन : शादी अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए आपको shadianudan.upsdc.gov.in वेबसाइट पर जा कर ऑनलाइन आवेदन देना होगा। आपको बता दें की आवेदन कन्या की शादी से 90 दिन पूर्व और 90 दिन बाद तक कर सकते हैं।
आवेदन के लिए दस्तावेज : आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट, जाती प्रमाण पत्र, शादी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर आदि।
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