पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर समेत बड़े शहरों में घर बनाने के नया नियम लागू

न्यूज डेस्क: बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर आ रही हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश सरकार ने पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर समेत बड़े शहरों में घर बनाने के नया नियम लागू कर दिए हैं। बिहार कैबिनेट की बैठक में इस नियम की मंजूरी दी गई हैं।

खबर के अनुसार बिहार सरकार ने राज्य के शहरी क्षेत्र में ऊंची इमारतों के निर्माण कार्य को प्रोत्साहित करने वाले नए बिल्डिंग बायलाज को मंजूरी दी हैं। इससे राज्य में घर-मकान बनाने की प्रक्रिया बदल गई हैं। इसके बारे में सभी लोगों को सही जानकारी होनी चाहिए। 

पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर समेत बड़े शहरों में घर बनाने के नया नियम लागू?

1 .बिहार के बड़े शहरों में 40 फीट या उससे अधिक चौड़ी सड़क पर बहुमंजिला भवन बनाने के लिए ऊंचाई का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। 

2 .बिहार के शहरों में 30 फीट चौड़ी सड़क पर अधिकतम 22 मीटर ऊंचाई वाले जी प्लस 6 भवन का निर्माण किया जा सकेगा। 

3 .नए नियम के अनुसार 25 फीट चौड़ी सड़क पर अब अधिकतम 16 मीटर की ऊंचाई वाले जी प्लस 4 भवन के निर्माण की अनुमति होगी।

4 .नए नियम के अनुसार बिहार में 19 मीटर से अधिक ऊंचाई के भवनों के लिए ग्राउंड कवरेज अधिकतम 40 प्रतिशत रखा गया है। 

5 .गंगा नदी के किनारे बने शहर सुरक्षा दीवार से शहरी इलाके की ओर 15 मीटर भूमि के अंदर निर्माण या पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं होगी। 

6 . बिहार के किसी भी नदी के किनारे से 30 मीटर की भूमि पट्टी के अंदर किसी भवन के निर्माण या पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं होगी। 

7 .गंगा नदी के तटबंध के निचले किनारे से शहरी इलाके की ओर 25 मीटर भूमि के अंदर निर्माण या पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं होगी। 

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