खबर के अनुसार मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार द्वारा बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2019-20 के नियोजन इकाइयों द्वारा 23 फरवरी को नियुक्ति पत्र देने को लेकर दिशा निर्देश जारी किये गए हैं।
बता दें की सचिव के हस्ताक्षर से भेजे गए नियुक्ति पत्र के साथ अभ्यर्थियों को विद्यालय में योगदान के लिए 30 दिनों का समय निर्धारित है। यानि की नियुक्ति पत्र मिलने के बाद चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को तुरंत विद्यालय में योगदान देना होगा।
योगदान के दौरान संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक नियुक्ति पत्र को स्वीकार करेंगे। आपको बता दें की विभाग ने सभी अभ्यर्थियों से मेडिकल से संबंधित प्रमाण पत्र लाने को कहा हैं। वहीं योगदान के समय अविवाहित अभ्यर्थी को दहेज नहीं लेने का शपथ पत्र भरना होगा।
0 comments:
Post a Comment