खबर के अनुसार श्रम संसाधन मंत्री सुरेन्द्र राम की सहमति के बाद विभाग की ओर से इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस आदेश के साथ ही बिहार में अब अकुशल कोटि के मजदूरों को कम से कम 373 रुपए रोजाना की मजदूरी देना अनिवार्य होगा।
आपको बता दें की अतिकुशल श्रमिकों को अब 577 रुपए रोजाना की मजदूरी दिए जाएंगे। जबकि लिपिकीय या पर्यवेक्षकीय काम करने वालों को 10478 रुपए महीना के बदले 10 हजार 688 रुपए महीना दिए जाएंगे। यह नियम आज यानि की 1 अक्टूबर से लागू होगा।
बिहार में अगर किसी श्रमिक को काम के बाद उनका न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलता हैं, तो वो कामगार संबंधित प्रखंड के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी या पटना में नियोजन भवन में अवस्थित श्रम संसाधन मुख्यालय में शिकायत कर सकते हैं। इसपर तुरंत एक्शन लिया जायेगा।
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