खबर के अनुसार दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के द्वारा यूपी सरकार दूल्हन दिव्यांग को 35 हजार रुपये आर्थिक मदद के तौर पर देती हैं। वहीं यदि दुल्हा विकंलाग है तो राज्य सरकार की तरह से उन्हें 15 हजार रुपये की मदद मिलती हैं।
आपको बता दें की इस योजना का लाभ लेने के लिए लड़का और लड़की दोनों को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होनी चाहिए। साथ ही साथ युवती की न्यूनतम उम्र 18 साल और लड़के की न्यूनतम उम्र 21 साल होनी चाहिए। वहीं दोनों के पास दिव्यांग प्रमाण पत्र भी होनी चाहिए।
ऐसे करें आवेदन : अगर आप दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आधिकारिक वेबसाइट http://divyangjan.upsdc.gov.in/ पर जाएं और दिए गए दिशा निर्देशों को पढ़कर ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करें।

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