बिहार में ये सभी जमीन है सरकारी, खरीदने से बचें?
1 .गैर मजरुआ मालिक : यह जमीन सरकारी जमीन होती हैं। इस जमीन की खरीद-बिक्री करना गैर कानूनी हैं। इसलिए इसे खरीदने से बचें।
2 .गैर मजरुआ आम: सार्वजनिक जमीन जिसका उपयोग सभी कर सकते हैं, उसे गैर मजरुआ आम कहा जाता हैं। इस जमीन की खरीद-बिक्री नहीं की जा सकती हैं।
3 .केसरे हिन्द: यह जमीन भारत सरकार की जमीन होती हैं। इस जमीन की खरीद-बिक्री कारण गैर-कानूनी माना जाता हैं।
4 .खास महाल: वैसी जमीन जिसपर मेला या हाट लगाया जाता हैं या फिर खाली रखा जाता हैं, इसकी बिक्री नहीं हो सकती हैं। इसे बस लीज पर दी जाती है।
5 .बकाश्त की जमीन : जमींदारी उन्मूलन के पूर्व जमींदारों ने अपने पास जो जोत की जमीन रखी थी, उसे बकाश्त की जमीन कहा जाता हैं। अब ये जमीन सरकार के अधिकार में आती हैं।
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