खबर के अनुसार जमीन का खतियान, रसीद या जमीन के स्वामित्व से संबंधित अन्य कोई सरकारी दस्तावेज हो तो आप इससे भी अपने जमीन का सर्वे करा सकते हैं। अगर दाखिल-खारिज नहीं हुई है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कोई भी एक दस्तावेजी प्रमाण जमा कर सकते हैं।
बता दें की पुश्तैनी जमीन के लिए खतियान को मान्य किया गया हैं। जबकि खरीदी गई जमीन के लिए रजिस्ट्री और सरकार से मिली हुई जमीन के लिए पर्चा या बासगीत पर्चा मान्य हैं। इसके आधार पर भी आप जमीन सर्वे की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।
दरअसल विभाग ने कहा है की सर्वे के दौरान रैयत या जमीन मालिकों को अपनी जमीन से जुड़े कोई भी दस्तावेज देने होंगे। इन दस्तावेजों का मिलान सरकारी रिकॉर्ड से होगा। सरकारी रिकॉर्ड में कागजात सही होंगे, तभी नए खतियान में नाम जोड़ा जायेगा।

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