स्टाम्प ड्यूटी और निबंधन शुल्क में छूट
बिहार सरकार ने पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर स्टाम्प ड्यूटी और निबंधन शुल्क में काफी राहत दी है। अब इस प्रकार के संपत्ति बंटवारे के लिए स्टाम्प ड्यूटी केवल 50 रुपये होगी, जबकि निबंधन शुल्क भी 50 रुपये निर्धारित किया गया है। इससे संपत्ति के बंटवारे की प्रक्रिया और भी सरल और सस्ती हो जाएगी। यह कदम न केवल संपत्ति के बंटवारे को आसान बनाएगा, बल्कि राज्य के नागरिकों को सरकारी सेवाओं से जुड़ी प्रक्रियाओं को समझने और पालन करने में भी मदद करेगा।
पेपरलेस निबंधन की शुरुआत
बिहार सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिससे संपत्ति के निबंधन की प्रक्रिया को पूरी तरह से पेपरलेस बना दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 से, राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में पेपरलेस निबंधन प्रक्रिया को लागू किया जाएगा। इस प्रक्रिया से संबंधित सभी दस्तावेज डिजिटल रूप में होंगे, और पक्षकारों को भौतिक दस्तावेज तैयार करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह कदम न केवल समय की बचत करेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से 'गो ग्रीन' योजना को भी बढ़ावा देगा।
ऑनलाइन निबंधन की सुविधा
बिहार सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत देश-विदेश में रहने वाले नागरिक भी अब ऑनलाइन निबंधन प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। इससे बिहार के बाहर रहने वाले नागरिकों के लिए संपत्ति से जुड़े कामों को आसान और सुलभ बनाया जाएगा। सरकार ने ऑनलाइन निबंधन को बढ़ावा देने के लिए स्टाम्प ड्यूटी में एक प्रतिशत की छूट देने का भी ऐलान किया है, और अधिकतम 2,000 रुपये की छूट का लाभ भी दिया जाएगा। इससे लोग न केवल अपनी संपत्ति का निबंधन आसानी से कर सकेंगे, बल्कि वित्तीय लाभ भी प्राप्त करेंगे।
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