यूपी में 'बिजली उपभोक्ताओं' को मिल रही 25% की छूट

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने के उद्देश्य से बिजली विभाग ने एक विशेष बिजली बिल राहत योजना शुरू की है। यह योजना खासतौर पर उन उपभोक्ताओं के लिए लाई गई है, जिन्होंने लंबे समय से बिजली बिल जमा नहीं किया है, कभी भी बिल जमा नहीं किया या फिर जिन पर बिजली चोरी के मामले दर्ज हैं।

योजना की प्रमुख विशेषताएं

इस योजना के पहले चरण में उपभोक्ताओं को मूल बकाया राशि पर 25 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। इसके साथ ही, सरचार्ज पर 100 प्रतिशत की छूट का प्रावधान किया गया है। इसका मकसद बकाएदार उपभोक्ताओं को एकमुश्त या तय शर्तों पर भुगतान के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि वे दोबारा नियमित उपभोक्ता बन सकें।

पंजीकरण और अब तक की प्रगति

एक दिसंबर से शुरू हुई इस योजना के तहत बिजली विभाग ने लगभग चार लाख बकाएदार उपभोक्ताओं को चिह्नित किया है। इनमें से हजारों उपभोक्ता ऑनलाइन पंजीकरण करा चुके हैं। पंजीकरण कराने वालों में लंबे समय से बिल न जमा करने वाले उपभोक्ता, कभी भी बिल न देने वाले उपभोक्ता, और बिजली चोरी के मामलों में शामिल उपभोक्ता शामिल हैं। यदि आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो फटाफट आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें

बिजली विभाग की बड़ी पहल

बिजली विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को योजना से जोड़ने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा, अलग-अलग क्षेत्रों में पंजीकरण शिविर भी लगाए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। अधिकारियों का कहना है कि चिह्नित उपभोक्ताओं को लगातार जागरूक किया जा रहा है, जिससे वे समय रहते पंजीकरण कर छूट का फायदा उठा सकें।

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