बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कंपनियों के प्रस्ताव को जुलाई में मंजूरी दी थी। इसके बाद वितरण कंपनियों ने जिलों को नई दरों की जानकारी भेज दी। अब तय तारीख से उपभोक्ताओं को नए शुल्क के अनुसार भुगतान करना होगा।
3 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए 900 रुपये
नई व्यवस्था में एलटी सिंगल फेज कनेक्शन के लिए लोड के हिसाब से फीस तय की गई है।
3 किलोवाट तक: 900 रुपये
3 किलोवाट से अधिक: 2,700 रुपये और हर अतिरिक्त किलोवाट पर 1,000 रुपये
यह दरें 7 किलोवाट तक की संबंधित सिंगल फेज श्रेणी के लिए बताई गई हैं।
थ्री फेज कनेक्शन की नई फीस
एलटी थ्री फेज कनेक्शन के लिए भी अलग-अलग लोड के आधार पर शुल्क निर्धारित किया गया है।
5 से 19 किलोवाट तक
5 किलोवाट तक: 4,500 रुपये
5 किलोवाट से अधिक: 4,500 रुपये के साथ प्रत्येक अतिरिक्त किलोवाट पर 1,500 रुपये
20 से 44 किलोवाट तक
20 किलोवाट तक: 21,000 रुपये
20 किलोवाट से अधिक: 21,000 रुपये के साथ हर अतिरिक्त किलोवाट पर 2,000 रुपये
आवेदन के समय ही जमा करना होगा शुल्क
नई व्यवस्था के तहत उपभोक्ता को आवेदन करते समय ही कनेक्शन का निर्धारित सर्विस शुल्क जमा करना होगा। शुल्क मिलने के बाद बिजली कंपनी तकनीकी जरूरत के मुताबिक मीटर तक लाइन और सर्विस तार उपलब्ध कराएगी। इसके बाद कनेक्शन जारी किया जाएगा।
यह व्यवस्था उन क्षेत्रों में लागू होगी, जहां पहले से बिजली आपूर्ति की सुविधा मौजूद है। बिजली वितरण कंपनियों ने अपने संबंधित कार्यालयों को नई दरों के अनुसार काम करने के निर्देश दे दिए हैं। इसलिए बिहार में 1 नवंबर से नया बिजली कनेक्शन लेने वालों को आवेदन करने से पहले अपने स्वीकृत लोड और लागू शुल्क की जानकारी जरूर लेनी चाहिए।

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