केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, चीनी को लेकर 1 बड़ी खुशखबरी, परेशानी दूर!

नई दिल्ली। त्योहारी सीजन के बीच केंद्र सरकार ने चीनी उद्योग और आयात कारोबार से जुड़े लोगों को राहत दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने टैरिफ रेट कोटा (TRQ) के तहत कच्ची चीनी के शुल्क-मुक्त आयात की समयसीमा दो महीने बढ़ा दी है। इस फैसले के बाद पात्र कारोबारी और चीनी मिलें अब 31 दिसंबर 2026 तक 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी का आयात बिना आयात शुल्क के कर सकेंगे।

31 अक्टूबर की समयसीमा बढ़ाई गई

पहले यह सुविधा 31 अक्टूबर 2026 तक ही उपलब्ध थी। ऐसे में आयातकों और चीनी मिलों के पास अंतरराष्ट्रीय बाजार से माल खरीदने और उसकी आपूर्ति पूरी करने के लिए सीमित समय बचा था। सरकार के नए फैसले से उन्हें दो महीने की अतिरिक्त मोहलत मिल गई है। हालांकि, पिछली अधिसूचना में तय अन्य शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी।

क्या है TRQ व्यवस्था?

टैरिफ रेट कोटा यानी TRQ के तहत सरकार किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा को विशेष शर्तों पर शुल्क-मुक्त या कम शुल्क के साथ आयात करने की अनुमति देती है। मौजूदा मामले में यह छूट 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के आयात के लिए है।

कारोबारियों और बाजार को कैसे मिलेगा फायदा?

समयसीमा बढ़ने से पात्र आयातकों और चीनी मिलों को विदेश से कच्ची चीनी मंगाने, शिपमेंट की प्रक्रिया पूरी करने और बंदरगाहों तक माल पहुंचाने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। इससे आयात में जल्दबाजी और खेप अटकने का जोखिम कम हो सकता है।

सरकार के इस कदम से चीनी उद्योग को अपनी आपूर्ति व्यवस्था बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। हालांकि, घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों पर इसका वास्तविक असर मांग, आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थितियों पर निर्भर करेगा।

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