पहली खुशखबरी: 100% तक अनुदान पर बीज
इस योजना के तहत पात्र किसानों को निर्धारित नियमों और फसलवार प्रावधानों के अनुसार 100 प्रतिशत तक अनुदान पर बीज मिल सकते हैं। इससे किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज खरीदने में आर्थिक मदद मिलेगी। बेहतर बीजों के इस्तेमाल से उत्पादन बढ़ाने और खेती की लागत को नियंत्रित करने में भी सहायता मिल सकती है।
दूसरी खुशखबरी: 38 जिलों में बीज वितरण
बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड के माध्यम से राज्य के 38 जिलों में वितरकों द्वारा अलग-अलग फसलों के उन्नत बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। इससे किसानों को अपने क्षेत्र में बीज प्राप्त करने और सरकारी योजना का लाभ उठाने का अवसर मिलता है।
कौन कर सकता है आवेदन?
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का बिहार का निवासी होना और निर्धारित पात्रता पूरी करना जरूरी है। किसान का कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर पंजीकरण भी होना चाहिए।
ऐसे करें आवेदन
इच्छुक किसान बिहार कृषि एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता, संबंधित फसल के लिए उपलब्ध बीज, अनुदान की शर्तें और अंतिम तारीख की जानकारी जरूर जांच लें। आवेदन की समय सीमा 15 नवंबर बताई गई है, इसलिए समय रहते प्रक्रिया पूरी करना बेहतर होगा।

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