यूपी में घर-दुकान बनाना होगा आसान! अब मिनटों में पास होगा नक्शा

UP News: उत्तर प्रदेश में मकान या दुकान बनवाने की योजना बना रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। योगी सरकार ने मॉडल भवन विनियम 2026 के जरिए निर्माण से जुड़े नियमों को आसान बनाने की पहल की है। इसके तहत नोएडा, ग्रेटर नोएडा समेत औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले भूखंडों के नक्शे को ऑटोमेटिक मंजूरी देने की व्यवस्था की गई है। इससे लोगों को आवेदन की लंबी प्रक्रिया और बार-बार कार्यालय जाने की परेशानी से राहत मिल सकती है।

500 वर्ग मीटर तक के मकानों को फायदा

नए नियमों के अनुसार, 500 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 200 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक भूखंडों पर तय शर्तें पूरी होने पर नक्शे को स्वतः स्वीकृति मिल सकेगी। वहीं, 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक भूखंडों के लिए एक रुपये के टोकन शुल्क पर ऑनलाइन पंजीकरण और स्वप्रमाणन की सुविधा का प्रावधान है।

रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट से बनवाना होगा नक्शा

इस सुविधा का लाभ लेने के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना जरूरी होगा। संबंधित भूखंड का नक्शा पंजीकृत वास्तुकार से तैयार करवाकर प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर जमा करना होगा। यह व्यवस्था केवल प्राधिकरण की ओर से विधिवत आवंटित या स्वीकृत भूखंडों पर लागू होगी।

ग्रेटर नोएडा में जल्द लागू होगी व्यवस्था

मॉडल भवन विनियम 2026 को लेकर शासन की ओर से दिशा-निर्देश औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को भेजे गए हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण नए नियमों का अध्ययन कर रहा है। इसके बाद कार्यालय आदेश जारी करने और प्रस्ताव को बोर्ड बैठक में रखने की तैयारी है।

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