बिहार के जमीन मालिक ध्यान दें! दाखिल-खारिज के लिए इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत

पटना। बिहार में जमीन अपने नाम दर्ज कराने के लिए दाखिल-खारिज कराना जरूरी होता है। अगर आप भी इसके लिए आवेदन करने की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले अपने जरूरी कागजात व्यवस्थित कर लें। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, कौन-से दस्तावेज जमा करने होंगे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि जमीन किस माध्यम से मिली है।

जमीन के दाखिल-खारिज में किन कागजातों की जरूरत होगी?

1. खरीद-बिक्री या उपहार में मिली जमीन: अगर जमीन रजिस्ट्री, अदला-बदली या गिफ्ट डीड के जरिए मिली है, तो रजिस्टर्ड डीड और इंटिमेशन डीड की जरूरत पड़ सकती है।

2. आपसी सहमति से हुआ बंटवारा: परिवार या संबंधित लोगों के बीच जमीन बांटी गई है, तो रजिस्टर्ड बंटवारा डीड तैयार रखें। अदालत के आदेश से बंटवारा होने पर संबंधित न्यायालय का आदेश भी मांगा जा सकता है।

3. उत्तराधिकार के मामले: विरासत में मिली जमीन के बंटवारे से जुड़े मामलों में उत्तराधिकार संबंधी बंटवारा शेड्यूल की आवश्यकता हो सकती है।

4. वसीयत से मिली संपत्ति: यदि जमीन वसीयत के आधार पर प्राप्त हुई है, तो संबंधित उत्तराधिकार प्रमाणपत्र समेत मामले के अनुसार जरूरी दस्तावेजों की जांच करें।

5. अदालत का आदेश: कुछ मामलों में सक्षम न्यायालय का आदेश दाखिल-खारिज की प्रक्रिया के लिए जरूरी हो सकता है।

6. लगान रसीद: जमीन से संबंधित विक्रेता की लगान रसीद भी तैयार रखें।

7. आधार कार्ड: क्रेता और विक्रेता, दोनों के आधार कार्ड की जरूरत पड़ सकती है।

ऑनलाइन कहां करें आवेदन?

बिहार में जमीन के दाखिल-खारिज के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आधिकारिक भूमि पोर्टल पर आवेदन और संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

आधिकारिक वेबसाइट: https://biharbhumi.bihar.gov.in/

आवेदन जमा करने से पहले अपने जमीन हस्तांतरण के प्रकार के अनुसार दस्तावेजों की सूची जरूर जांच लें। सभी मामलों में एक जैसे कागजात लागू नहीं होते, इसलिए सही जानकारी के साथ आवेदन करने से प्रक्रिया में अनावश्यक देरी से बचने में मदद मिल सकती है।

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