ऑनलाइन करना होगा आवेदन
योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान उत्तर प्रदेश उद्यान विभाग के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभाग के अनुसार, यह योजना प्रदेश के सभी जिलों के पात्र अनुसूचित जाति के किसानों के लिए लागू है। आवेदन मिलने के बाद निर्धारित नियमों और मानकों के आधार पर लाभार्थियों का चयन किया जाएगा।
आवेदन से पहले जान लें जरूरी शर्तें
किसानों को आवेदन करने से पहले पात्रता, खेती के लिए जरूरी भूमि, बीज वितरण और अनुदान से संबंधित नियमों की जानकारी लेनी चाहिए। यदि किसी जिले में आवेदकों की संख्या उपलब्ध लक्ष्य से अधिक होती है, तो लाभार्थियों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जा सकता है।
लहसुन और प्याज की बाजार में मांग को देखते हुए यह सहायता किसानों की खेती की लागत कम करने और अतिरिक्त आमदनी का अवसर बढ़ाने में मददगार हो सकती है। आवेदन से पहले किसान अपने जिले के उद्यान विभाग से योजना की मौजूदा शर्तों की पुष्टि जरूर कर लें।

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