फिटनेस प्रमाण पत्र देना होगा
इस मुद्दे पर रविवार को शक्ति भवन स्थित पावर कॉरपोरेशन मुख्यालय में बैठक हुई। इसमें प्रमुख सचिव ऊर्जा और पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष रणवीर प्रसाद की मौजूदगी में कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई। बैठक में तय हुआ कि पहले हटाए गए कर्मचारियों को उनकी सेहत और काम करने की क्षमता के आधार पर दोबारा नियुक्त किया जाएगा।
नियमों के अनुसार, 55 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले कर्मचारियों को पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर से फिटनेस प्रमाण पत्र लेना होगा। इसके अलावा उन्हें शपथ पत्र देकर बताना होगा कि वे नौकरी करने के इच्छुक हैं और काम करने में सक्षम हैं। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए आउटसोर्स एजेंसियों के साथ होने वाले अनुबंधों में भी बदलाव किया जाएगा।
लंबे समय से उठ रही थी मांग
कर्मचारी संघ लंबे समय से छंटनी किए गए कर्मियों की वापसी और 55 वर्ष की उम्र में सेवा समाप्त करने के नियम में बदलाव की मांग कर रहा था। विभाग में करीब दो साल पहले तक लगभग 85 हजार आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे थे, जिनमें से 25 हजार से अधिक को धीरे-धीरे हटा दिया गया था।
बैठक के फैसले की जानकारी मिलने के बाद कर्मचारी संघ के सदस्यों ने खुशी जताई। राजधानी में कर्मचारियों ने एक-दूसरे का मुंह मीठा कराया, वहीं बिजली उपकेंद्रों पर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का फूल-मालाओं से स्वागत किया गया। इस फैसले से उन कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो लंबे समय से दोबारा रोजगार पाने का इंतजार कर रहे थे।

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